खबर का असर: पांचवीं के छात्र की पिटाई मामले में प्रधान पाठक निलंबित

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शिक्षा विभाग की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निलंबन आदेश

बलरामपुर। प्राथमिक शाला बालक आश्रम जिगड़ी में कक्षा पांचवीं के छात्र के साथ कथित मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की शिकायत और जांच के बाद प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज ने 19 अगस्त 2026 को इसका आदेश जारी किया।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित छात्र, उसके भाई, विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक उमेश कुमार महंत एवं प्रधान पाठक विपता राम रवि के कथनों तथा पंचनामा एवं विद्यालय की दैनिक उपस्थिति पंजी का परीक्षण किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 13 अगस्त 2026 को कक्षा पांचवीं के छात्र जनक लाल के साथ प्रधान पाठक द्वारा डंडे की छड़ी से मारपीट किए जाने की घटना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई।

जांच के दौरान घटना की तारीख से छात्र को अनुपस्थित दर्ज किए जाने को लेकर उपस्थिति पंजी में भी विसंगति पाई गई। विभाग ने इस कृत्य को बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर कार्यालय निर्धारित किया गया है और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

पहले उठी थी छात्र से मारपीट की आवाज, अब विभाग ने की कार्रवाई

छात्र से मारपीट के मामले को लेकर सामने आई शिकायत और खबर के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कराई। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद कार्रवाई सामने आई है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालयों में बच्चों के साथ अनुशासन के नाम पर मारपीट करने के मामलों को विभाग गंभीरता से ले रहा है।

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